सबेरे सबेरे सपा विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ED की छापेमारी, काटा गया CCTV का कनेक्शन

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ABC NEWS: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापा मारा है. छापेमारी के दौरान वहां लगे सीसीटीवी कनेक्शन को काट दिया गया है. छापेमारी लखनऊ जोन के अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को सुबह-सुबह की है. ईडी की टीम ने जाजमऊ स्थित सपा विधायक के आवास पर यह एक्शन लिया है.

ईडी की एक टीम ने इरफान सोलंकी के भाई अरशद के घर पर भी छापेमारी की है. अरशद सोलंकी से उनके आवास पर पूछताछ चल रही है. ईडी की टीम ने सपा विधायक के परिसर में लगा सीसीटीवी कनेक्शन बंद कर दिया है.

गुरुवार सुबह लगभग छह बजे यूपी 32 नम्बर की छह गाड़ियां जिसपर भारत सरकार लिखा है सपा विधायक इरफान सोलंकी के केडीए कालोनी जाजमऊ स्थित आवास पर पहुंची. यहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद वह लगभग 600 मीटर दूर डिफेंस कॉलोनी स्थित रिजवान सोलंकी के घर पर पहुंची. दोनों जगहों पर परिजन न होने के कारण गार्ड और नौकरों के जरिए ईडी टीम घर के अंदर दाखिल हुए. सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है.

सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने आगजनी के मामले में 2 दिसम्बर 2022 को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के बंगले पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया था. उसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है. सुरक्षा कारणों से उन्हें महराजगंज जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था.

राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल पाए थे वोट
बता दें कि कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ एक महिला ने प्लाट पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का आरोप लगाया है. विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं. राज्यसभा चुनाव के समय सोलंकी ने वोट डालने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था.

ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी अर्जी
इरफान सोलंकी के वकील मोहम्मद आसिफ खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाए. इरफान के वकील ने कोर्ट में बीते दिनों झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का उदाहरण देते हुए अपील की थी कि जैसे उच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट के लिए झारखंड के सीएम को जेल से बाहर जाने की अनुमति दी, वैसे ही इरफान को वोट डालने के लिए अनुमति दी जाए. इस पर सरकारी वकील भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी थी कि इरफान की याचिका पैरोल या शॉर्ट टर्म बेल जैसी प्रतीत हो रही है. इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं है. कोर्ट ने इसे मानते हुए अर्जी खारिज कर दी थी.

आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी
मालूम हो कि आगजनी मामले के अलावा सोलंकी पर कर्नलगंज थाना के अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज है. इस केस में पुलिस की तरफ से चार्जशीट और गवाह पेश किए जा चुके हैं. फैसला आने वाला है. इसके साथ ही इरफान सोलंकी पर दर्जनों और मुकदमे दर्ज हैं.

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