ABC NEWS: UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2007 में गोरखपुर में हेट स्पीच देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा.
दरअसल, फरवरी 2008 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. 2007 में हुए गोरखपुर के सांप्रदायिक दंगा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अभियोजन स्वीकृति देने से शासन के इनकार के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी थी. इतना ही नहीं, कोर्ट ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी अस्वीकार कर दी थी.