ABC NEWS: कानपुर के जाजमऊ प्योंदी में सुरक्षा मानकों को धता बताकर हरित पट्टी (ग्रीनबेल्ट) में 48 टेनरी चल रही हैं. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की अनदेखी से फैक्ट्रियों का निर्माण हो गया और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना केस्को ने उनको बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए. एयरफोर्स से शिकायत नहीं होती तो मामला जानकारी में ही नहीं आता. इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है, हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर चुप्पी साधे है.
वायुसेना से आई थी शिकायत
वायुसेना स्टेशन कानपुर के एसएसएस एंड आइओ विंग कमांडर ईकेएस चंद्र ने चार अगस्त को एयरफोर्स कैंप एंड चकेरी फील्ड क्षेत्र की सुरक्षा दीवार के पास जाजमऊ के टेनरी संचालकों के कच्चा चमड़ा सुखाने की शिकायत की थी. इसमें अक्सर चमड़े के टुकड़े लेकर पक्षियों के उड़ने और विमानों से टकराने से दुर्घटना होने का अंदेशा जताया गया था. इस पर अपर जिलाधिकारी नगर ने इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच करने और समस्या हल कराने के आदेश दिए थे.
यह है नियम
आवासीय क्षेत्रों में उद्योगों न चलने देने के निर्देश हाइकोर्ट, इलाहाबाद ने वाद संख्या 34957/2003 मिथिलेश जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के तहत दिए हैं. आदेश के क्रम में मुख्य सचिव के शासनादेश के तहत आवास आयुक्त, उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण विगत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश को औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन पर तत्काल रोक लगाई जाए. आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को निषेधित किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी मनोज मिनी राइस मिल एवं अन्य बनाम उप्र सरकार व अन्य में 30 सितंबर 2013 को पारित आदेश व उक्त आदेशों के संबंध में ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी आदेश जारी किए हैं.