ABC News: जाजमऊ में झोपड़ी जलाने, बलवा और धमकी देने के मामले में आरोपित सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया है. हालांकि पुलिस कोर्ट से सपा विधायक की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट हासिल कर चुकी है.
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई. न्यायालय ने याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और 25 नवंबर तक का समय दिया है. पुलिस को अपनी रिपोर्ट जल्द दाखिल करनी है. गौरतलब हो कि जाजमऊ के डिफेंस कालोनी में केडीए के प्लाट के स्वामित्व विवाद में नाजिर फातिमा ने झोपड़ी जलाने, बलवा और धमकाने का आरोप लगाते हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने सपा विधायक को गिरफ्तार करने के लिए आवास पर दबिश दी थी लेकिन सपा विधायक नहीं मिले थे. दूसरे दिन उनकी गतिविधि लखनऊ में पता चलने के बाद पुलिस की टीम ने सपा मुख्यालय और विधायक आवास पर दबिश दी थी लेकिन दोनों जगह पर वो नहीं मिले थे. उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने पर पुलिस को लोकेशन नहीं मिल रही थी, हालांकि जांच में सपा विधायक का प्रदेश छोड़कर राजस्थान चले जाने की जानकारी सामने आई थी. मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और मां ने तीसरे दिन एक प्रेस कांफ्रेंस में सीसीटीवी वीडियो फुटेज जारी करते हुए पटाखे की चिंगारी से आग लगने का दावा किया था. साथ ही पुलिस बेवजह परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही घटना के बाद विधायक इरफान सोलंकी का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था. मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए अदालत से सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था. साथ ही गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की कार्यवाही की तैयारी भी शुरू की है. वहीं फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में विधायक की पत्नी का दावा खारिज कर दिया गया है. रिपोर्ट में पटाखे से आग लगने का दावा नकार दिया है और शार्ट सर्किट की भी संभावना नहीं जताई गई है. किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग की आशंका जता नमूना एफएसएल जांच के लिए भेजा है.