इरफ़ान केस में चचा शमशुद्दीन की संपत्ति कुर्क, जाजमऊ अग्निकांड में था शामिल

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ABC NEWS: ( भूपेंद्र तिवारी ) जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगी शमशुद्दीन उर्फ चचा की संपत्ति कुर्क की गई है. जाजमऊ में महिला के घर आगजनी के मामले में इरफान के साथ शमशुद्दीन भी आरोपी था, लेकिन कांड के बाद से फरार है. जाजमऊ थाने की पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया था. उधर सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत अन्य आरोपितों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

मामले में कोर्ट ने दोनों को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश नहीं मानने पर जाजमऊ पुलिस ने  एफआईआर दर्ज की थी. बता दें कि डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों पर प्लॉट पर कब्जा करने के लिए घर फूंकने समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मामले में इरफान के साथ ही बजरिया कंघी मोहाल निवासी शमशुद्दीन उर्फ चच्चा भी नामजद आरोपी. पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी थी, लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट और फिर धारा 82 के तहत आरोपी के घर और मोहल्ले में कुर्की का नोटिस चस्पा किया था.

दो स्वतंत्र गवाह मिले

पुलिस को इस मामले में दो स्वतंत्र गवाह मिले हैं. जो खुद ही पुलिस के सामने पेश हुए और धारा 161 के बयान दर्ज कराए हैं. इन गवाहों ने नजीर फातिमा के घर आग लगाते देखी थी. पुलिस अब इन्हें कोर्ट में हाजिर कर इनकी गवाही कराएगी. जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा के प्लॉट पर 7 सितंबर 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी. पीड़िता ने सपा विधायक इरफान सोलंकी पर प्लॉट कब्जाने की नीयत से साथियों संग आगजनी का आरोप लगाया था.

उनकी तहरीर पर पुलिस ने विधायक व उसके भाई रिजवान समेत 20 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपित बनाते हुए 8 सितंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की जांच में पूर्व पार्षद मुरसलीन उर्फ भोलू, शौकत अली, मो. शरीफ, इजराइल आटेवाला, अज्जन व अनूप यादव समेत अन्य नाम सामने आए थे.

दो लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी

पूरे मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है. हाईकोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए 6 माह का समय नियत किया है. फास्ट ट्रैक की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई की जा रही है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के अनुसार पुलिस से दो लोगों ने संपर्क किया है जो वारदात के समय घटनास्थल पर मौजूद थे. दोनों स्वतंत्र गवाह हैं. उनका किसी पक्ष से कोई संबंध नहीं है। जल्दी ही दोनों चश्मदीदों की गवाही न्यायालय में कराई जाएगी. जेसीपी का दावा है कि गवाहों ने घटना के समय विधायक व उनके भाई सहित अन्य लोगों को घटनास्थल पर मौजूद देखा था.

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