ABC News: दिल्ली में पटाखों को जलाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सांस लेने दें और अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करें.
इससे पहले दिन में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पटाखों से संबंधित मुद्दों की पेंडेंसी का हवाला दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि डीपीसीसी द्वारा 14 सितंबर को लगाया गया आखिरी समय का बैन मनमाना और अवैध था. यह उनकी आजीविका पर खराब असर डालेगा. बीते दिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों को बनाना, भंडारण और बिक्री एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है. पटाखे खरीदने और फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा हो सकती है.