SC ने केंद्र से कहा, ‘इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइलें कल तक दिखाएं’

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ABC News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल गुरुवार (24 नवंबर) को पेश करने को कहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ज़्यादा पारदर्शी बनाये जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. जजों ने कहा कि हाल में हुई नियुक्ति से अभी जारी चयन प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा.

19 नवंबर को पूर्व आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने की अधिसूचना जारी हुई थी. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 17 नवंबर से संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी थी. बेंच को उस आवेदन पर भी विचार करना था, जिसमें फैसला आने तक चुनाव आयोग की नियुक्तियां रोकने की मांग की गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी.

 

जस्टिस के एम जोसफ के नेतृत्व में मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने माना कि नई नियुक्ति की फाइल देखना जरूरी है. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने इसे गैरजरूरी बताया, लेकिन जजों का कहना था कि अगर इस नियुक्ति में कोई कमी नहीं है, तो सरकार को फाइल दिखाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

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