ABC News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल गुरुवार (24 नवंबर) को पेश करने को कहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ज़्यादा पारदर्शी बनाये जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. जजों ने कहा कि हाल में हुई नियुक्ति से अभी जारी चयन प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा.
SC asks Centre to produce file related to appointment of Election Commissioner Arun Goel, who was appointed on November 19
— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2022
19 नवंबर को पूर्व आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने की अधिसूचना जारी हुई थी. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 17 नवंबर से संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी थी. बेंच को उस आवेदन पर भी विचार करना था, जिसमें फैसला आने तक चुनाव आयोग की नियुक्तियां रोकने की मांग की गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी.
SC rejects Centre’s objection to court willing to see file related to appointment of EC Arun Goel while Constitution bench hearing is on
— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2022
SC says it wants to know whether there was any “hanky panky” in Arun Goel’s appointment as election commissioner
— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2022
जस्टिस के एम जोसफ के नेतृत्व में मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने माना कि नई नियुक्ति की फाइल देखना जरूरी है. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने इसे गैरजरूरी बताया, लेकिन जजों का कहना था कि अगर इस नियुक्ति में कोई कमी नहीं है, तो सरकार को फाइल दिखाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए.