संजय सिंह राज्यसभा जाने के लिए लाए थे कोर्ट से परमिशन पर सभापति धनखड़ ने शपथ से रोक दिया

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ABC NEWS: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता (Sanjay Singh) आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले सके. दरअसल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है.

आप समर्थकों ने पहले सवाल उठाया था कि सभापति सचिवालय ने चेंबर में ही शपथ दिलाने का संकेत दिया है, जबकि सबको सदन में शपथ दिलाई जाती है. संभवत: आम आदमी पार्टी इसे भी AAP के साथ भेदभाव का मुद्दा बनाना चाहती थी.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ
इस पर संविधान और संसदीय प्रक्रिया के जानकारों जा कहना है कि चूंकि अदालत ने संजय सिंह की राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत की अर्जी पर फैसला नहीं दिया है लिहाजा संजय सिंह सदन में तो जा ही नहीं सकते. अब तो लगता है कि आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही उनकी शपथ विधि का रास्ता साफ हो सकेगा.

संजय सिंह ने मांगी थी जमानत
आपको बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था.विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को तीन फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सिंह ने अर्जी में 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था.

इसके बाद 3 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई की और संजय सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि उनको कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर जाने का मौका दिया था.

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