पहली कक्षा में दाखिले के बदले नियम, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए ये निर्देश

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ABC News: नौनिहालों का स्कूलों में दाखिला कराने की सोच रहे अभिभावकों के लिए यह काम की खबर है. शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र छह साल तय करने का निर्देश दिया है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार, मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल सीखने का अवसर शामिल है. जिसमें तीन साल की प्री- स्कूली शिक्षा और फिर कक्षा 01 और 02 शामिल हैं.

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार यह नीति प्री-स्कूल से कक्षा 02 तक के बच्चों के सीखने और विकास को बढ़ावा देती है. यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और एनजीओ- में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है. मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य में आयु को नीति के साथ संरेखित करें और छह वर्ष और उससे अधिक की आयु में बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दें.अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए छात्र की आयु सीमा को नई श‍िक्षानीति के अनुरूप तय करें. बच्चे को छह वर्ष या उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करें. बता दें कि केंद्रीय स्कूलों के अलावा कई राज्यो में पहली कक्षा में दाख‍िले की न्यूनतम उम्र पहले से ही छह साल रखी गई है. वहीं कई राज्यों में ये पांच या साढ़े पांच साल रखा गया है. अब इस नये बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है.

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