मंत्री राकेश सचान के नाम 72 प्लाटों के अलॉटमेंट में फंसे अफसर, कार्रवाई का आदेश

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ABC NEWS: एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के नाम 72 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है. इस संबंध में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

लघु उद्योग भारती फतेहपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने 11 फरवरी को निदेशक एवं आयुक्त उद्योग को पत्र लिखकर फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया के खाली भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि जमीन न मिलने से इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित 848 करोड़ के समझौतों का क्रियान्वन नहीं हो पा रहा है. उन्होंने ही विभाग को बताया था कि मिनी औद्योगिक आस्थान चकहाता में 32 और सधुवापुर में 40 भूखंड राकेश सचान के नाम हैं. जांच में मामला सही पाया गया.

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग ने उपायुक्त अजय चौरसिया और सहायक आयुक्त संध्या को भेजा. दो सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट दी कि राकेश सचान की संस्थाओं को आवंटन का आदेश 11 मई 2012 का है । व्यवस्था के अनुरूप न तो धनराशि जमा कराई गई है और न ही लीज डीड कराई गई है. इस पर फतेहपुर में महाप्रबंधक और उपायुक्त उद्योग को दोषी माना गया है. अभिनव शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष उदय सचान ने 15 फरवरी को एक पत्र के जरिए आपत्ति उठाई कि उन्हें पहली बार भूखंड आवंटन की जानकारी हुई है.

मंत्री पर कार्रवाई करे सरकार: संजय सिंह
आप के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि आखिर मंत्री को 72 प्लॉट कैसे आवंटित हो गए? सांसद ने कहा कि भाजपा को अपनी सरकार के अंदर भी झांक करके देखना चाहिए.

आवंटित भूखंड निरस्त, कार्रवाई की संस्तुति
उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने कहा कि जांच समिति की आख्या और आवंटी संस्थाओं के सरेंडर पत्रों में उठाई गई आपत्तियों से साफ है कि फतेहपुर में तैनात अधिकारियों के कारण ये हालात पैदा हुए हैं. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है. सभी भूखंड निरस्त कर जरूरतमंद उद्यमियों के पक्ष में आवंटित करने के आदेश दिए गए हैं.

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