ABC News: जाजमऊ में प्लॉट में आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
शीर्ष अदालत ने जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे मुकदमा दर्ज है. ऐसे में उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इरफान सोलंकी के वकील की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा कि वो भागेगे नहीं और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वहीं कोर्ट में यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी की जमानत का कड़ा विरोध किया. यूपी सरकार ने कहा कि अपराध के बाद ये फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए हवाई यात्रा करते थे. आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड रखने के मामले मे इरफान सोलंकी ने पहले हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी लेकिन वहां भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.