झारखंड CM हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द? 1:30 बजे के बाद आ सकता है राज्यपाल का फैसला

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ABC NEWS: झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है. सूत्रों के अनुसार झारखंड खनन लीज के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की ओर से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गयी थी, जिसे स्वीकार करते हुये उनकी विधायकी को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के बाद कभी भी फैसला सुना सकते हैं. ऐसे में फैसले कोई लेकर राजभवन, सीएम आवास के आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गयी है. मिली जानकारी के अनुसार पूरे रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

मालूम हो कि रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर खदान लीज के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ माह से चर्चा में हैं. बीजेपी ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी. इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी. 18 अगस्त को इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई. जिसके बाद चुनाव आयोग ने 50 पन्ने की अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजा दी है.

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