जेल में बंद अतीक मांग रहा मदद की भीख, नेता को पचासों कॉल कर कही ये बात

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ABC NEWS: माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज मर्डर केस के बाद चर्चा में है. प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की सरेआम हत्या की जांच की सुई अतीक अहमद के आसपास घूम रही है. अब इस बीच, अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. अतीक अहमद एक नेता के संपर्क में था. अतीक ने उस नेता से बात की और मदद की भीख मांगी.

अतीक ने फोन पर क्या कहा? 

दरअसल अतीक अहमद ने फेसटाइम पर उस नेता को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया. फिर अतीक ने नॉर्मल किया और नेता ने उठा लिया. कॉल उठते ही अतीक ने कहा, फेसटाइम पर आपको पचासों कॉल की माननीय…आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे. अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने फोन काट दिया. अब एसटीएफ इस फोन कॉल की जांच कर रही है. उसका शक प्रयागराज के तीन नेताओं पर है. अतीक ने जेल से फोन पर कैसे बात की, ये बड़ा सवाल है. सवाल जेल प्रशासन पर उठ रहे हैं.

अहमदाबाद जेल में बंद अतीक कैसे कर रहा है कॉल?
इस खुलासे के बाद गुजरात जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और मोबाइल चला रहा है. दावा किया जाता है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल से ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग की थी, जिसे बरेली जेल में बंद अशरफ और प्रयागराज में उसके गुर्गों ने अंजाम दिया.

बता दें कि माफिया डॉन से राजनीतिज्ञ बने अतीक अहमद अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद है. अतीक को उमेश पाल और दो पुलिस गार्ड की हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है. अतीक को जून 2019 में साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश दिया था कि अतीक को देवरिया जेल से गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जाए.

अतीक पर रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप था. 28 दिसंबर, 2018 को जायसवाल ने एफआईआर कराई थी कि उनका लखनऊ से अपहरण किया गया और एक जेल ले जाया गया जहां अतीक और उसके गुर्गों ने उन पर हमला किया और अपना व्यवसाय उन्हें सौंपने के लिए मजबूर किया. घटना उत्तर प्रदेश में देवरिया जेल में हुई. बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया जिसने 31 दिसम्बर 2020 को मामले में आरोपपत्र दायर किया और अतीक तथा उसके पुत्र और अन्यों को दोषी करार दिया.

 

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