ABC NEWS: गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने व्यक्ति का 20 हजार की जगह 2 लाख रुपये का चालान काट दिया. जब वो अपनी गाड़ी बेचने का सौदा कर रहा था तो उसे इसकी जानकारी मिली. उसने ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय जाकर इसकी शिकायत की तो पुलिस ने जांच कर गलती सुधार ने की बात कही.
दरअसल, बुलंदशहर का रहने वाला महबूब कारपेंटर का काम करता है. 7 जनवरी 2023 को वो अपना काम खत्म करके अपनी हीरो एच एफ डीलक्स बाइक से घर वापस लौट रहा था. इस दौरान एबीएस कालेज कट के पास भारी जाम लगा था. इस कारण वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से जाने लगा. मगर, वहां ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया. उसका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उसकी बाइक का फोटो खींचा और उसे वहां से लौटा दिया. चालान इसके लिए काटा गया क्योंकि एक्सप्रेस वे पर दुपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है.
शादी में दहेज में मिली थी बाइक
इस मामले में पीड़ित युवक महबूब ने बताया कि ये बाइक उसे साल 2021 में उसकी शादी के दौरान दहेज में मिली थी. उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इस वजह से वो बाइक बेचने के लिए एक एजेंसी गया था. जहां 40 हजार रुपये में उसकी बाइक का सौदा हुआ. मगर, बाइक के कागजात की जांच के दौरान एजेंसी संचालक ने उसे बताया कि उसकी बाइक पर 2 लाख रुपये का चालान है.
गलती से 2 लाख रुपये का कटा चालान- ट्रैफिक पुलिस
ये सुनते ही महबूब घबरा गया. वो तुरंत गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंचा और उसने पुलिस से इसकी शिकायत की. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे जांच करके बताया कि उसके चालान की कीमत 20 हजार रुपये होनी चाहिए थी. गलती से 2 लाख रुपये का चालान काटा गया है. ट्रैफिक विभाग द्वारा उसे ठीक कर दिया जाएगा. इसके बाद महबूब ने कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में छोटी सी गलती के लिए 20 हजार रुपये का चालान भरना भी उसके लिए मुश्किल है.
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर टू-व्हीलर और थ्री- व्हीलर प्रतिबंधित है- पुलिस
इस मामले में एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों का चलना प्रतिबंधित है. ऐसे में प्रतिबंधित मार्ग पर गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत 20 हजार रुपये का चालान किया जाता है. दो लाख के चालान की कैसे काटा गया इसकी जांच की जाएगी और इसे सुधारा जाएगा.