बिल्हौर में जिस लड़की के कथित अपहरण का मामला संगीन धाराओं में दर्ज हुआ, वह घर में मिली

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ABC NEWS: कानपुर के बिल्हौर में बुधवार रात संदिग्ध हालात में एक किशोरी लापता हो गई. परिजनों ने हंगामा किया और दूसरे संप्रदाय के युवक पर आरोप लगाते हुए 10 लोगों के खिलाफ अपहरण समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई.

इस दौरान बिल्हौर के भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस हिरासत में बैठे आरोपियों से कहा कि ये सपा सरकार नहीं है, भूसा भर देंगे…. तुम लोगों ने हिन्दू लड़कियों को उठाने का टारगेट बना लिया है. जांच-पड़ताल के दौरान गुरुवार को पुलिस ने किशोरी को घर से ही बरामद कर लिया.

अपहरहण और रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज हुई FIR

डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने बताया कि 2 जुलाई की रात को बिल्हौर निवासी 14 वर्षीय किशोरी घर से संदिग्ध हालात में लापता हो गई. परिवार के लोगों ने संदेह के आधार पर किदवई नगर बिल्हौर निवासी अलीशान उर्फ साहिल समेत अन्य 8 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसला कर भगा लेने की एफआईआर दर्ज कराई थी.

दूसरे संप्रदाय के युवक के नाबालिग को भगा ले जाने के चलते सैकड़ों लोगों ने बिल्हौर थाने पहुंचकर हंगामा काटा. बवाल बढ़ता देख बिल्हौर विधानसभा के भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस दौरान थाने के मुंशियाने पर पुलिस हिरासत में बैठे युवकों को धमकाते हुए कहा…

‘जितने भी संपर्क हों बच्ची को ढूंढ के निकाल दो, भूसा सबके भरा जाएगा समझ लेना. अब ये करोगे तुम लोग। हिन्दू लड़कियों को उठाने का टारगेट कर लिया है. टारगेट नहीं होगा, सपा की सरकार नहीं है, ये ध्यान रखिए…’. इसके बाद थाना प्रभारी, एसीपी और डीसीपी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाकर पीड़ित परिवार और उनके साथ मौजूद लोगों को शांत कराया.

देर रात पुलिस की 3 टीमों को तलाश में लगाया

घटना की गंभीरता को देखते हुए किशोरी की बरामदगी के लिए 3 टीमों को लगाया गया. रात 2 बच्चे बच्ची घर से लापता हुई. करीब 3 बजे मामले में एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी. इसके बाद भोर में 5 बजे लापता बच्ची को उसके घर से ही बरामद कर लिया. जांच में पता चला कि किशोरी के पिता ने पीड़िता को स्वयं छिपाकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रेप और पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ी

डीसीपी वेस्ट ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिए गए अपने बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 आईपीसी तथा 3/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है. तथा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा कर उसके बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी में दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

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