प्रतिरोध नहीं तो संबंध मर्जी के खिलाफ नहीं कह सकते, रेप के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

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ABC NEWS: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि यदि विवाहित महिला प्रतिरोध नहीं करती तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी पुरुष के साथ उसका संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध था. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने रेप के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी राकेश यादव व दो अन्य की याचिका पर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने 40 वर्षीय विवाहिता से रेप के आरोपी राकेश यादव के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और रेप का आरोप लगाने वाली महिला से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपने पति को छोड़ दिया है. उसकी शादी 2001 में हुई और वह दो बच्चों की मां बनी. आरोप है कि पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे. इसका फायदा उठाकर राकेश यादव उसके साथ रहने लगा. उसने शादी का आश्वासन दिया। वह पांच महीने उसके साथ रही.

महिला ने राकेश के भाई और पिता को भी आरोपी बनाया है. कहा कि राकेश के भाई और पिता ने भी शादी कराने का वादा किया था. राकेश का कहना था कि महिला´परिपक्व है और सभी स्थितियों से भलीभांति परिचित है. उसने सहमति से संबंध बनाए. वह लिव-इन रिलेशनशिप में थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी. राज्य सरकार और महिला को नोटिस जारी किया है.

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