ABC NEWS: (भूपेंद्र तिवारी ) कानपुर नगर निगम ने इस बार प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने पर खासी सख्ती अपनाने का इरादा बनाया है खासतौर पर दुर्गा पांडालों में जहाँ प्लास्टिक के गिलास, कटोरी आदि का खूब इस्तेमाल होता है नगर निगम ने फरमान जारी किया है कि प्लास्टिक के गिलास, कटोरी आदि का इस्तेमाल होते पाया गया तो एक हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही आयोजन कराने वाली संस्था या समिति को काली सूची में भी डाला जाएगा.
15 जुलाई 2018 को जारी शासनादेश के अनुसार किसी समारोह के दौरान प्लास्टिक के गिलास, प्लेटों, कटोरी आदि का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। जांच में इसका उल्लंघन पाया जाएगा, तो कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पार्क या नगर निगम के किसी स्थान पर होने वाले आयोजनों की अनुमति अनुमति इसी शर्त पर दी जा रही है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरी सफाई भी करानी होगी. नवीननगर, काकादेव की श्री सर्बोजनिन दुर्गोत्सव कमेटी को मॉडल टाउन पार्क में 54वें दुर्गा पूजा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है. इसमें 20 से 24 अक्तूबर तक श्री दुर्गा पूजा आयोजन, 25 को सामान हटाने को कहा गया है.
- 100 ग्राम प्लास्टिक पर एक हजार.
- 101 ग्राम से 500 ग्राम पर दो हजार.
- 501 ग्राम से एक किलो तक पांच हजार.
- एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार.
- इससे ज्यादा मिलने पर 25 हजार जुर्माना.