ABC NEWS: कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में गुरुवार को ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा समेत छह लोगों के खिलाफ कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया. कोर्ट ने इन सबको हत्या व हत्या की साजिश का दोषी करार दिया है. पीयूष की मां व भाइयों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. दोषियों को कल सजा सुनाई जा सकती है.
एडीजे प्रथम की अदालत में आरोपित पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, मां पूनम, भाई कमलेश, मुकेश, ड्राइवर अवधेश, अन्य आरोपित सोनू, रेनू, आशीष पेश हुए। पीयूष की मां और भाइयों पर अपराध की जानकारी होने के बावजूद सूचना न देने का आरोप था. विशेष लोक अभियोजक दामोदर मिश्रा के मुताबिक भाइयों के खिलाफ साक्ष्य न होने से दोषमुक्त कर दिया गया. पीयूष व अन्य आरोपितों को हत्या का दोषी पाया गया. फिलहाल न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.
ज्योति की हत्या 27 जुलाई 2014 को हुई थी. उसका शव कल्याणपुर क्षेत्र में कार में मिला था. पति पीयूष ने लूट व हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस की छानबीन में संदेह होने पर पति को गिरफ्तार किया गया था. ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने दहेज उत्पीड़न व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीयूष पर आरोप लगा था कि अवधेश व उसके साथियों से मिलीभगत करके हत्या कराई थी. हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया था.