ABC News: भारत में शाखाएँ खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं मिलेगी. यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने कहा है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी.
Foreign universities setting up campuses in India to get initial approval for 10 years: UGC Chairman M Jagadesh Kumar
— Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2023
यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी की जरूरत होगी. शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल भौतिक मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, न कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा. एम जगदीश कुमार ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि यूजीसी ने गुरुवार को ‘भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन’ के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की.
Foreign universities setting up campuses in India to get initial approval for 10 years: UGC Chairman M Jagadesh Kumar
— Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2023
उन्होंने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर के बराबर हो. फंड और फंडिंग से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि फंड का क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक होगा. हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद महीने के अंत तक अंतिम मानदंड अधिसूचित किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई मंजूरी नौवें वर्ष में नवीनीकृत की जाएगी, जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी.