धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर SC-ST एक्ट में दर्ज था केस, पर मिल गयी जमानत!

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ABC NEWS: MP के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उसके एक साथी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार शालिग्राम गर्ग और उसके साथ राजाराम त्रिपाठी को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सालिगराम पर एक अहिरवार परिवार की शादी में बंदूक दिखाकर धमकाने और मारपीट करने का आरोप है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जो गढ़ा गांव के एक अहिरवार परिवार की शादी का है.

इस घटना के बाद में पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससीएसटी) एक्ट सहित धमकी देने, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आईपीसी की धाराओं 294, 323, 506, 427 में मामला दर्ज कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.

इसके बाद सवाल उठा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससीएसटी) एक्ट मामले में जमानत कैसे मिल गई. ऐसे में कोर्ट में जज ने तर्क देते हुए बताया कि शालिग्राम गर्ग और राजाराम तिवारी पर पहले किसी भी प्रकार के मामले दर्ज नहीं हैं. वहीं, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई. जबकि सरकारी वकील प्रवेश अहिरवार ने इस जमानत का विरोध भी किया. लेकिन जज ने बिहार के एक मामले का हवाला देते हुए आरोपियों को जमानत देने की बात कही.

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