Budget 2023: अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा, स्लैब्स भी घटे

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ABC News: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है. अब 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था.इनकम टैक्स की स्लैब को भी 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है. सीतारमण के इस ऐलान के साथ पूरा सदन तालियों से गूंज उठा. वित्त मंत्री बोलीं- मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट सबसे अहम चीज है.

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टैक्सपेयर्स को बड़ा लाभ मिलेगा. बता दें कि अबतक 5 लाख से 7.5 लाख की सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स रेट लागू होता था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

वित्तमंत्री की नई घोषणा
– टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा
– रिटर्न के लिए नया आयकर फार्म जारी किया जाएगा
– वित्त मंत्री ने पांच बड़े अनाउंसमेंट किए हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास के लिए
– इनकम टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख

मौजूदा टैक्स स्लैब
नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है.


रिपोर्ट: सुनील तिवारी

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