ABC NEWS: दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी (आप) के सामने एक नई मुश्किल आ गई है. सरकारी खर्च पर राजनीतिक विज्ञापन करने के आरोप के बाद ‘आप’ को 10 दिन के भीतर 163.62 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की ओर से पार्टी को नोटिस भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि यदि 10 दिन में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पार्टी दफ्तर समेत अन्य संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है.
एचटी ने इस नोटिस को देखा है जिसे बुधवार को जारी किया गया है. यह केस 2015-16 का है, जिसमें आरोप है कि दिल्ली सरकार के खर्च पर दूसरे राज्यों में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किए गए. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 20 दिसंबर को चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार को ‘आप’ से 97 करोड़ रुपए वसूली का आदेश दिया था, जोकि गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए खर्च किए गए.
एक अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि 163.62 करोड़ रुपए में से 99.31 करोड़ रुपए मार्च 2017 तक का मूलधन है और इस पर 64.31 करोड़ रुपए ब्याज लगाया गया है. एलजी के आदेश में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसने सितंबर 2016 में कहा था कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर टैक्सपेयर्स के धन का ‘दुरुपयोग’ किया. पैनल ने कहा कि ‘आप’ से इसकी वसूली की जाए.