ABC News: उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए नए निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे. निजी लॉजिस्टिक पार्क के लिए निवेशकों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार शाम लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 को मंजूरी दी गई. निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायतें दी जाएगी.
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों के विकास के साथ ही प्रोत्साहन दिया जाएगा. लॉजिस्टिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तीन चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में भंडारण सुविधा के तहत गोदाम, साइलोज, कोल्ड चेन की सुविधा दी जाएगी. दूसरे चरण में मल्टीमाडल पार्क के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ड्राई पोट और एयर फ्रेट स्टेशन भी बनाए जाएंगे. तीसरे चरण में अन्य सुविधाओं के तहत निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी बर्थिंग टर्मिनल एवं अन्तर्देशीय पोत की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी और रियायतें दी जाएगी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए बनाई गई नीति पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी. नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 निरस्त हो जाएगी. वर्ष 2018 की नीति के तहत प्रोत्साहनों के संबंध में अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ प्राप्त करने उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के तहत अधिकृत रहेंगी.
यह है उद्देश्य
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन और वर्तमान वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य विकास करना है. साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने एवं दक्षता में सुधार के लिए राज्य में लॉजिस्टिक्स सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने बताया कि नीति से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित होगा. लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश आकर्षित होगा.
स्टांप ड्युटी में मिलेगी छूट
निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने वाले निवेशकों को भूमि और भवन की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी. उन्हें भू उपयोग परिवर्तन में भी छूट दी जाएगी. विद्युत शुल्क भी छूट दी जाएगी.