ABC NEWS: UP में सोनभद्र की एक अदालत ने आठ साल पहले पशुओं के छप्पर में आग लगाने और भैंस की मौत के मामले में दोषी तीन सगे भाइयों को सोमवार को दस दस साल की कैद की सजा सुनाई. तीनों पर 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी टोला करमसार गांव निवासी रामसूरत यादव ने थाने में तहरीर दी थी कि 21/22 फरवरी 2015 को पड़ोस के रामानिहोर, महेंद्र, गम्मु और एक नाबालिग भाई ने पशुओं के छाया के लिए बने छप्पर में आग लगा दी थी. इससे एक भैंस की जलकर मौत हो गई थी. 11 अन्य भैंस गंभीर रूप से झुलस गई थीं.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में तीन भाइयों को दोषी पाया और नाबालिग की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित कर दी गई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसद्धि पाकर दोषी तीन सगे भाइयों सजा सुनाई.