माता-पिता के हत्यारे को मिली मौत की सजा, संपत्ति के लालच में किया था जघन्य अपराध

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ABC NEWS: बरेली में माता-पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने बेटे को मौत की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस का कहना है कि संपत्ति के लालच में बेटे ने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसके बड़े भाई ने हत्या का केस दर्ज कराया था.

जानकारी के अनुसार, ये मामला बरेली के मीरगंज के बहरोली गांव का है. यहां अधिवक्ता दुर्वेश कुमार ने 13 अक्टूबर 2020 को अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दुर्वेश ने इस घटना को संपत्ति के लालच में अंजाम दिया था. इस मामले में दुर्वेश के अधिवक्ता भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी. दुर्वेश भी पेशे से अधिवक्ता है.

हत्या करने वाले के बड़े भाई ने दर्ज कराया था केस
इस मामले में दुर्वेश के बड़े भाई अधिवक्ता उमेश कुमार ने माता-पिता की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी. केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दुर्वेश को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. साल 2020 से गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत नहीं हुई. इस केस की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने दुर्वेश को मृत्युदंड की सजा सुनाई. अदालत ने दोहरे हत्याकांड में 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता ने क्या बताया?
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता लोक अभियोजक सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मीरगंज के चर्चित प्रकरण, जिसमें दुर्वेश कुमार ने अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की हत्या कर दी थी. इसमें उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश के यहां इस केस की पैरवी अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय कर रहे थे.

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