छात्राओं को कमरे में अकेले बुलाता था टीचर और काट देता बाल, मुकदमा दर्ज

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ABC News: फर्रुखाबाद के संकिसा के एक स्कूल की घटना ने गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. यहां पर एक टीचर कमरे में अकेले छात्राओं को बुलाता था और उनके बाल भी काट देता था. ऐसा ही एक मामला सामने आया तो टीचर पर कमरे में छात्राओं को अकेले बुलाकर अश्लीलता के भी आरोप लगे हैं. पुलिस ने आरोपित टीचर पर पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है. आरोपित टीचर स्कूल का संस्थापक और प्रधानाचार्य भी है और घटना के बाद से फरार है.

कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के पास शिकायती पत्र पहुंचा था, जिसमें पीड़ित छात्रा के भाई ने बताया था कि बहन कक्षा नौ की छात्रा है और स्कूल के प्रधानाचार्य क्रूर प्रवृत्ति के हैं. वह इंटरमीडिएट की छात्राओं को कमरे में अकेले बुलाकर मारते पीटते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर दुर्व्यवहार करते हैं. वो छात्राओं के बाल काट देते हैं और कहते हैं दो चोटियां करके आओ. भाई के साथ पहुंची छात्रा ने शिकायती पत्र में बताया था कि प्रधानाचार्य छात्राओं को अकेले कमरे में बुलाकर मारपीट करने के साथ अभद्रता व अश्लीलता करते हैं. वो बाल काट देते हैं, जिससे छात्राां काफी अपमानित महसूस करती हैं. उसके दो बार बाल काट चुके हैं, इससे वह इतना आहत है कि आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है. प्रधानाचार्य पर कार्रवाई न हुई तो छात्राओं के साथ अनहोनी हो सकती है. प्रकरण की गंभीरता देखते हुए एडीएम ने तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की संस्तुति की थी. पीड़ित छात्रा के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बहन कोकापुर स्थित मां पीतांबरा सेवा समिति स्कूल में पढ़ती है. 14 अक्टूबर को स्कूल के संस्थापक व प्रधानाचार्य ने नाबालिग बहन को आफिस में अकेले बुलाया और अश्लील हरकतें करने लगे. उसे कमरे में जबरन बंद करके अक्सर अश्लीलता करते हैं. उस दिन भी बहन के जबरन बाल काट दिए. थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित प्रधानाचार्य सुमित यादव पर पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपित टीचर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. डीएम सुभाष चंद्र प्रजापति को दिए शिकायती पत्र में कक्षा आठ तक की मान्यता पर अवैध तरह से कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाएं संचालित करने का भी आरोप लगाया गया है. एडीएम ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक को भी निर्देशित किया गया है कि विद्यालय की तत्काल स्थलीय जांच कर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

 

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