सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज, कल खत्म हो रही थी रिमांड

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ABC NEWS: सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को गैंगस्टर मामले में पहली सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने महाराजगंज जेल में बंद इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर दी. वहीं कानपुर जेल में बंद रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है.

गैंगस्टर कोर्ट में हुई सुनवाई
विधायक समेत 5 लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी. 4 जनवरी को विधायक को कोर्ट ने इस केस के बारे में जानकारी दी थी. गैंगस्टर कोर्ट में जमानत को लेकर सोमवार को पहली सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि सपा विधायक अपने साथियों के साथ वसूली और जमीन कब्जाने का गैंग चला रहे थे.

वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस ने फर्जी मुकदमे लिखे हैं. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज चंद्रगुप्त ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

कल खत्म हो रही रिमांड
सपा विधायक समेत 5 अन्य लोगों पर जाजमऊ थाने में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं कल मंगलवार को रिमांड पर सुनवाई होनी है। 4 जनवरी को ACMM-3 आलोक यादव की कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने मामले की जांच के लिए विधायक को 17 जनवरी तक रिमांड में भेज दिया था। कल रिमांड खत्म हो रही है.

इन 5 लोगों पर लगी है गैंगस्टर
-सपा विधायक इरफान सोलंकी
-भाई रिजवान सोलंकी,
-इसराइल आटे वाला
-मो. शरीफ
-शौकत अली

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