हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को राहत, कोर्ट से मिली नियमित जमानत

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 ABC NEWS: नफरत भरा भाषण(Hate Speech) देने के मामले में समाजवादी पार्टी(Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan )  को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को नियमित जमानत दे दी है. आजम खान (Azam Khan) के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में बीते 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी. उस वक्त उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी. इसी मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत से अनुरोध किया गया था.

उन्होंने बताया कि इस अर्जी पर दोनों पक्षों में बहस हुई और न्यायाधीश आलोक दुबे ने आजम खान को नियमित जमानत दे दी. अब सत्र अदालत में जब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा, इस मामले में वह जमानत पर रहेंगे. गौरतलब है कि सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम कान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के आरोप में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पिछली 27 अक्टूबर को तीन साल कैद की सजा सुनायी थी. हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गयी थी.

यह फैसला होने के फौरन बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी और विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था. खान ने खुद को मिली तीन साल की सजा को रामपुर जिला एवं सत्र अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. यह मामला उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचा था. न्‍यायालय ने विशेष सत्र अदालत को आजम खान की अपील पर 10 नवंबर को फैसला करने के निर्देश दिया था. अपील में खान ने खुद को मिली सजा पर रोक लगाने का आदेश देने का आग्रह किया था ताकि उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल की जा सके. चुनाव आयोग ने रामपुर सदर विधानसभा सीट के उप चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है. इसके तहत इस सीट के उपचुनाव के लिए आगामी पांच दिसंबर को मतदान होगा.

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