ABC News: गोवा के कर्लीज रेस्तरां को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के शुक्रवार को होगी. पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई करेगा. फैसला होने तक रेस्तरां में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी.
#WATCH | Goa | Curlies restaurant at Anjuna being demolished over violation of coastal zone laws pic.twitter.com/WNgDZ8CP0U
— ANI (@ANI) September 9, 2022
ये वही कर्लीज रेस्तरां है जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी. इस रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी इसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिथी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था. इसके बाद कर्लीज रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था.
Supreme Court stays demolition of Curlies restaurant in Goa subject to the condition that no commercial activities will take place there
(Earlier visual from Curlies restaurant in Goa) pic.twitter.com/ohHH471AUF
— ANI (@ANI) September 9, 2022
आदेश में कहा गया था कि कर्लीज रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है. इसके खिलाफ इसके मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी में अपील की. इस अपील को एनजीटी ने 6 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया. एडविन नून्स के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुलिस ने वागाटोर में उस होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जहां टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मामले में हत्या के आरोपी को ड्रग्स बेचे गए थे, क्योंकि होटल एक प्रसिद्ध राजनेता के दोस्त का है. देसाई ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्लीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.