सोनाली फोगाट मौत केस: सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्तरां में तोड़फोड़ पर रोक लगाई, नोटिस

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ABC News: गोवा के कर्लीज रेस्तरां को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के शुक्रवार को होगी. पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई करेगा. फैसला होने तक रेस्तरां में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी.

ये वही कर्लीज रेस्तरां है जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी. इस रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी इसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिथी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था. इसके बाद कर्लीज रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था.

आदेश में कहा गया था कि कर्लीज रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है. इसके खिलाफ इसके मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी में अपील की. इस अपील को एनजीटी ने 6 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया. एडविन नून्स के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुलिस ने वागाटोर में उस होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जहां टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मामले में हत्या के आरोपी को ड्रग्स बेचे गए थे, क्योंकि होटल एक प्रसिद्ध राजनेता के दोस्त का है. देसाई ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्लीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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