SC से आजम खां को झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज, HC जाने का निर्देश

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ABC News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए. कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है.

वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए आजम खां ने कहा, “मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा. मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है. यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है. एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी.” इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने कहा कि आजम खां के खिलाफ आपराधिक केसों को ट्रांसफर करने के लिए और पुख्ता वजहें चाहिए होंगी. बेंच ने कहा, “जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है. हम आपको इलाहबाद हाईकोर्ट जाने की स्वायत्ता देते हैं.” गौरतलब है कि आजम के खिलाफ यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक केस में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्या भी जा चुकी है.

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