‘ डिंपल यादव जिंदाबाद ‘ के एनाउंसमेंट पर इटावा के वरिष्ठ टीसी निलंबित, 10 अज्ञात पर मुकदमा

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ABC NEWS: इटावा जंक्शन(Etawah Railway Staion)  के पूछताछ केंद्र पर शनिवार रात ट्रेनों का एनाउंसमेंट के बजाय मैनपुरी संसदीय सीट की सपा उम्मीदवार डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगने के मामला रेलवे अफसरों के लिए गंभीर हो गया है. रेलवे प्रशासन ने प्राथमिक जांच में वरिष्ठ टिकट परीक्षक को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है वहीं जीआरपी ने भी निलंबित टीसी की तहरीर पर दस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

क्या हुआ था शनिवार रात

समाजवादी पार्टी के प्रमुख एंव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की पत्नी डिंपल यादव (Dimple Yadav) मैनपुरी लोकसभा (Mainpuri Bypoll 2022) उपचुनाव में प्रत्याशी हैं. इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर से शनिवार रात करीब 11 बजे पर ट्रेनों की जानकारी का एनाउंसमेंट होने के बजाए डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे और मैनपुरी सीट से डिपल भाभी को जिताने का प्रचार होने लगा. इसपर मौजूद यात्री और लोग अचंभित रह गए. यह नारेबाजी लोगों ने करीब 15 से 20 बार सुनी.

इसके बाद यात्री काउंटर पर पहुंचे और आपत्ति जताई तो रेलवे इंक्वायरी कर्मचारी ने माफी भी मांगी और मामला शांत कराने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जीआरपी थाने में भी शिकायत की थी। सुबह घटना संज्ञान में आने पर उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने मंडल रेल प्रबंधक स्तर से जांच के आदेश दिए।

प्रथम दृष्टया जांच में वरिष्ठ टीसी मिले दोषी

मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज के आदेश के बाद मंडल यातायात प्रबंधक अमित सुदर्शन की जांच में प्रथम दृष्टया वरिष्ठ टिकट परीक्षक मंशामुंडा को दोषी पाया गया है. उत्तर मध्य रेलवे के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ टिकट परीक्षक मंशामुंडा को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच मंडल यातायात प्रबंधक अमित सुदर्शन द्वारा की जा रही है. निलंबित वरिष्ठ टीसी मंशामुंडा झारखंड के रांची के ग्राम  तमाड़ के रहने वाले हैं और उनपर नारेबाजी को न रोक पाने का आरोप है.

दस अज्ञात लोगों पर मुकदमा

पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज भी कराया गया है. मामले में मंशामुंडा की तहरीर के आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 149, 188, 363 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 व 1989 की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसमें नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है.

अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि इस मामले में स्टेशन अधीक्षक पीएम मीना से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और जांच में दोषी ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. स्टेशन अधीक्षक पीएम मीना ने बताया कि कार्रवाई से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है.

 

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