कानपुर में धारा 144 लागू:होटल, क्लब और गेस्ट हाउस में आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

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ABC NEWS: कानपुर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने आज से एक महीने के लिए धारा-144 लागू कर दी है. इसमें घबराने की बात नहीं है, 31 दिसंबर और नए साल में होटल-क्लब और लॉउंज में होने वाली पार्टी अनुमति लेकर आयोजन कर सकते हैं. इस महीने होने वाली कई परीक्षाओं और नए साल पर होने वाले आयोजनों में शांति व्यवस्था बनी रहे. इसे देखते हुए 28 जनवरी तक धारा-144 लागू की गई है.

बगैर अनुमति नहीं जुटा सकेंगे भीड़, रैली और जुलूस पर प्रतिबंधित

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने शनिवार शाम से 28 जनवरी तक कानपुर में धारा-144 लागू कर दी. उन्होंने बताया कि होने वाली लोक सेवा आयोग की परीक्षा, आईबीपीएस, उत्तर प्रदेश मेट्रोरेल, एसएससी सीजीएल स्किल टेस्ट, एपसीआई, एसएससी जीडी की होने वाली परीक्षाएं और 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की गई है. नए साल में किसी होटल, क्लब, गेस्ट हाउस में कोई आयोजन किया जाता है तो इसकी अनुमति संबंधित थाने में आवेदन करके एसीपी से लेनी होगी. -कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकजुट नहीं हो सकते हैं. अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो धारा-144 का उल्लंघन माना जाएगा. जुलूस और रैली जैसे आयोजन बगैर अनुमति के नहीं हो सकेंगे.

इस दौरान इनपर रहेगी रोक

-किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा.

-शराब ठेका या बीयर बार अपने निर्धारित समय से अतिरिक्त खुले पाए गए तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

-अगर कोई नशे में वाहन चलाते पाया गया या फिर बाइक में दो सवारी से ज्यादा मिले तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. आम दिनों की तरह छूट नहीं मिलेगी. पुलिस सड़क पर अलर्ट रहेगी.

-किसी भी परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में पूरी तरह से लाउड स्पीकर लगाने पर रोक है.

-किसी भी परीक्षा केंद्र के 200 गज की दूरी के अंदर 5 या फिर 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा. उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

-धारा-144 लागू रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करेगा. इसके साथ ही धार्मिक स्थानों, दीवारों या अन्य किसी स्थान पर धार्मिक पोस्टर, बैनर लगाने पर पूरी तरह से रोक है.

-अगर किसी ने अफवाह फैलाई या उत्तेजक भाषण देकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया या फिर सोशल मीडिया से गलत सूचना फैलाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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