ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर SC की रोक: ASI को बंद करनी होगी कार्रवाई, हिंदू पक्ष को झटका

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ABC NEWS: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा है. इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रुक गया है. वाराणसी के डीएम ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अर्थ है कि दो दिनों के अंदर ही मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय में जाना होगा ताकि सर्वे पर रोक कायम रहे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए ही है.

इससे पहले शीर्ष अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दिलचस्प बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि मस्जिद परिसर में खुदाई जैसी कार्रवाई ना की जाए. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ईंट भी हटाई नहीं गई है. ऐसा कोई प्लान भी नहीं है. बिना कोई खुदाई या तोड़फोड़ किए ही सर्वे किया जा सकता है. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले की दलील दी, जिस में सर्वे पर रोक लगाई गई थी. फिर लंबी चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर ही अंतरिम रोक का आदेश दे दिया.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने  सलाह दी कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को इस मामले में हाई कोर्ट जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने इस पर मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई सर्वे नहीं हो सकता. इसके बाद भी जिला अदालत ने सर्वे करने की परमिशन दे दी. ऐसे में उस पर रोक लगाने के लिए हमने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अदालत में यूपी सरकार ने बताया कि आधुनिक तकनीक से परीक्षण किया जा रहा है और बिना किसी खुदाई के ही सर्वे हो रहा है.

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