ABC NEWS: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) महीने के आखिरी दिन ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है, जो अब तक सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके 2,000 रुपये के नोटों नहीं बदलवा सके हैं. केंद्रीय बैंक ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है. पहले इस काम को करने के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट तय की गई थी, जो आज खत्म हो रही थी. इससे पहले ही आरबीआई ने सात दिन की और मोहलत दे दी है.
लीगल टेंडर बने रहेंगे 2,000 के नोट
आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे. अगर किसी व्यक्ति के पास उन 2000 रुपये के नोट है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि चलन से बाहर किए गए इन नोटों को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा कराया जा सकता है और अन्य नोटों के साथ बदला जा सकता है. हालांकि, इस डेडलाइन के बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे. लेकिन, इस मामले में भी राहत देते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा. एक बार में 20,000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं.
19 मई को किया गया था चलन से बाहर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते 19 मई 2023 को देश में सबसे बड़े करेंसी नोट यानी 2,000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान करते हुए इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था. बाजार में मौजूद इन नोटों की वापसी की सुविधा देते हुए आरबीआई ने बैंकों और केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लौटाने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. जब केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब डाटा पेश करते हुए बताया था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे.
अगस्त के अंत तक 93% नोटों की वापसी
रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से सितंबर की शुरुआत में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त तक सर्कुलेशन में मौजूद कुल 2,000 रुपये के नोटों में से 93 फीसदी आरबीआई के पास वापस आ चुके थे. वहीं मार्केट में सितंबर की शुरुआत तक करीब 24,000 करोड़ रुपये के नोट मौ