सुबह-सुबह पहलवानों से मिलने पहुंची प्रियंका, बोलीं- ‘बृजभूषण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है’ ?

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ABC NEWS: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना सातवें दिन भी जारी है. शनिवार सुबह पहलवानों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची. प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से काफी देर तक अकेले में बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. प्रियंका गांधी ने कहा, ‘दो FIR दर्ज हुई हैं, उसकी Copy अभी तक नहीं मिली है जिससे यह पता चल सके कि कौन-कौन सी धारा लगी है उसमें. अगर FIR दर्ज हुई है तो दिखाना चाहिए. इस शख्स पर कई गंभीर आरोप लगे हैं. उसके पद पर रहते हुए जांच संभव नहीं है इसलिए उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए.’

इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए और उन्होंने भी खिलाड़ियों से बातचीत की. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज शाम को चार बजे खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. शुक्रवार को ही आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी.

बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दो प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं. महिला पहलवानों से मिली शिकायतों के आधार पर कनॉट प्लेस थाने दर्ज दो एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसमें बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून (पोक्सो) के तहत भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराएं जोड़ी गई हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दूसरी प्राथमिकी व्यस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा आईपीसी की धाराओं के सबंधित धाराओं के तहत की गई है.

क्या है पॉक्सो एक्ट?
1-पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. इस कानून को 2012 में लाया गया था. ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है.
2- ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, दोनों पर लागू होता है. इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है.
3- इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है.
4- पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया.
5- इस कानून के तहत उम्रकैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे. इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता.

पूनिया बोले- न्याय मिलने तक जारी रहेगा धरना
बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, ‘पुलिस ने कहा कि विरोध करना है तो सड़क पर सो जाओ. आज उन पर यह कैसा दबाव आ गया है, ऐसी कोई समस्या पहले नहीं थी, यह FIR केवल सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण हुई है. हमने कुछ सामान मंगवाया था लेकिन वे (पुलिस) हमें यहां लाने नहीं दे रहे हैं और सामान लाने वाले को पीट-पीट कर भगा रहे हैं. जब तक न्याय नहीं मिलता, हम विरोध करेंगे, पुलिस प्रशासन हमें कितना भी प्रताड़ित करे.’

एक टीम करेगी जांच
दिल्ली पुलिस के 7 महिला अधिकारियों को जांच में लगाया गया है. 7 महिलाएं 1 ACP को रिपोर्ट करेंगी और फिर ACP, DCP को रिपोर्ट करेगा. FIR दर्ज करने के लिए नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के करीब 10 इंस्पेक्टर को थाने में बुलाया गया था..जिसके बाद 2 FIR दर्ज की गईं हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा विदेश तक भी जा सकता है..जहां पीड़ित रेसलर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है.. वहीं भारत के हर उस स्टेट में भी पुलिस जा सकती है जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट होने की बात सामने आई है. पीड़ित रेलसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की होगी.

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