राहुल गांधी को गुजरात HC से भी नहीं मिली अंतरिम राहत, फैसला सुरक्षित

News

ABC NEWS: मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही निचली अदालत की ओर से मिली दो साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में उनके खिलाफ पूर्व भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था. इसी मामले में मार्च में उन्हें सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है.

निचली अदालत को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी सेशन कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन राहत नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था.

खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लगातार हासिल करने के लिए आप हमें  Facebook, Twitter, Instagram पर भी ज्वॉइन कर सकते हैं … Facebook-ABC News 24 x 7 , Twitter- Abcnews.media Instagramwww.abcnews.media

You can watch us on :  SITI-85,  DEN-157,  DIGIWAY-157


For more news you can login- www.abcnews.media