ABC News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई. इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गोंड ने अमीन के लिए रिट जारी की. अब विवादित स्थान का सरकारी अमीन मौके पर जाकर निरीक्षण करेगा.
वहीं प्रतिवादी गणों को अमीन की तरफ से नोटिस दिए जाएंगे. विवादित स्थान पर किस दिन पहुंचना है अदालत द्वारा तय किया जाएगा. मौके पर पहुंचकर कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों यानी दोनों पक्षों को बुलाएंगे. कोर्ट अमीन मौके पर जाकर शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे. उसकी रिपोर्ट और नक्शा बनाकर 17 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश करेंगे. कोर्ट अमीन को किसी भी विवादित स्थल का सर्वे करने के लिए रिट रिपोर्ट का होना जरूरी है. रिट रिपोर्ट में अमीन को वाद की प्रति, आदेश की कॉपी, पक्षकार का प्रार्थना पत्र और आदेश की कॉपी न्यायालय देता है. यह रिट रिपोर्ट मिलने के बाद ही अमीन मौके पर सर्वे के लिए जाते हैं. बिना रिट रिपोर्ट लिए अमीन मौके पर नहीं जा सकते हैं. दरअसल, कोर्ट ने हिंदू सेना द्वारा दाखिल याचिका पर 8 दिसंबर 2022 को अमीन सर्वे के आदेश दिए थे. लेकिन, प्रतिवादी पक्ष ने यह कहते हुए आदेश का अनुपालन नहीं होने दिया कि उनको सुने बिना यह आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके बाद प्रतिवादियों को अपनी बात रखने का मौका दिया. इसके बाद 29 मार्च को कोर्ट ने 8 दिसंबर को दिए आदेश को यथावत रखा है.