फेक न्यूज पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बताया कैसे लगेगी इस पर रोक

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ABC News: केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कहा कि फर्जी खबरों, झूठी खबरों और गलतबयानी को निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन परामर्श प्रक्रिया के जरिए किया गया है, लेकिन इसे लागू करने से पहले काफी विचार-विमर्श की जरूरत है.

उन्होंने कहा, ‘हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की ओर देख रहे हैं. मैं कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकता क्योंकि यह एक परामर्श प्रक्रिया है जो चल रही है. इसलिए फेक न्यूज, झूठी खबर और गलत बयानी की परिभाषा … ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसपर लगाम लगाने की जरूरत है. हम इसे कर रहे हैं.’ चुनाव में जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों का गठबंधन बनाने के सवाल पर भी कानून मंत्री ने जवाब दिया. बोले, इससे पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा कितनी मजबूत है. यह पूछे जाने पर कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, रिजिजू ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि वह चुनाव के समय की घोषणा नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, ‘मैं यहां तारीखों को स्पष्ट नहीं कर सकता. जैसा कि मैं कानून और न्याय मंत्री हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रशासनिक मंत्री हूं. इसलिए मैं यहां घोषणा नहीं कर सकता. चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी.’
MeitY ने बनाया है नया नियम
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया. 2023 के संशोधन मंत्रालय को केंद्र की एक तथ्य-जांच इकाई को सूचित करने की शक्ति प्रदान करते हैं जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी. नियमों के उल्लंघन से सोशल मीडिया बिचौलियों को अपनी ‘सुरक्षित बंदरगाह’ प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है.

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