Kanpur: शत्रु संपत्ति पर लिया था लोन, मुख्तार बाबा के परिवार पर दर्ज हो सकता है मुकदमा

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ABC News: शत्रु संपत्ति पर लोन लेने के मामले में अब जिला प्रशासन मुख्तार बाबा और उसके परिवार पर शिकंजा कसने जा रहा है. परिवार के जिन लोगों के नाम पर मुख्तार बाबा ने लोन लिया, उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है. बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल हैं. लिहाजा, इन पर भी कार्रवाई हो सकती है.जिला प्रशासन विधिक राय लेने के बाद मुकदमा दर्ज कराएगा.

रामजानकी मंदिर का अस्तित्व समाप्त कर मुख्तार बाबा ने बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट की नींव रखी थी. इसके साथ ही उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति संख्या 99/146 बशीर स्टेट हीरामन का पुरवा की शत्रु संपत्ति पर बैंक आफ बड़ौदा से 1.61 करोड़ रुपये का लोन लिया था. यह लोन उसने पत्नी गुलशन जहां, दामाद शाहिद आलम, बेटी आयशा नाज, दामाद परवेज अहमद, बेटी अंजुम आरा के नाम पर लिया था. मुख्तार ने लोन लेने के बाद कई साल तक एक भी किश्त नहीं अदा की. जिला प्रशासन सक्रिय हुआ तो फौरन ब्याज के साथ पूरा पैसा जमा कर दिया गया. इसके बाद शत्रु संपत्ति पर लोन लेने के मामले में जिला प्रशासन ने बैंक से मुकदमा दर्ज कराने को कहा लेकिन बैंक ने मुकदमा दर्ज न कराने की बात कहते हुए जवाब भेज दिया. अब जिला प्रशासन इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. लोन देने में बैंक की प्रशासनिक लापरवाही अथवा अपराधिक मंशा के संबंध में विधिक राय मांगी गई है. इसके बाद एसडीएम सदर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

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