UPI से करते हैं ट्रांजेक्शन तो जानें खुशखबरी, सरकार ने किया ये टैक्स माफ

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ABC News: रुपे डेबिट कार्ड और कम कीमत के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर माल और सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम कीमत के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की इंसेटिव स्कीम को मंजूरी दी थी.

रुपे डेबिट कार्ड और कम कीमत के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के कीमत और 2,000 रुपये तक की कम कीमत वाले भीम-यूपीआई लेनदेन के फीसदी के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को रुपे डेबिट कार्ड या भीम के माध्यम से भुगतान लेने या किसी को भुगतान करने पर शुल्क लेने से रोकता है. जीएसटी के मुख्य कमिश्नर को भेजे एक सर्कुलर में वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के कीमत से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है. यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के टैक्स योग्य कीमत का हिस्सा नहीं है. इसमें कहा गया है, ”जैसा कि जीएसटी काउंसिल की ओर से सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम कीमत के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की ओर से दिए गए इंसेटिव पर जीएसटी नहीं लगेगा. इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इस पर टैक्स नहीं लगेगा.’’ यूपीआई ने अकेले दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के कीमत के 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है. रुपे, कम कीमत के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगाने से इस क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ोतरी आने की उम्मीद है.

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