केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, पूछताछ की तैयारी

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ABC NEWS: केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर विनय श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में पुलिस ने कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है. विकास की लाइसेंसी पिस्टल से उसके दोस्तों ने विनय को गोली मारी थी. बेटे विकास किशोर पर लाइसेंसी शस्त्र को रखने में लापरवाही और दुरुपयोग करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.

तीनों आरोपियों को ले जाती पुलिस.

पुलिस के अनुसार जिस पिस्टल से विनय को गोली मारी गई उसका लाइसेंस विकास किशोर के नाम पर है. पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि हो गई है. विकास घटनास्थल पर नहीं थे लेकिन, पिस्टल बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थी. जब विनय का आरोपियों से झगड़ा हुआ आसानी से पिस्टल अंकित को मिल गई. इससे स्पष्ट है कि विकास ने लाइसेंसी पिस्टल सुरक्षित स्थान पर नहीं रखी थी. विधि विशेषज्ञों के मुताबिक शस्त्रधारक की जिम्मेदारी है कि वह लाइसेंसी असलहा सुरक्षित स्थान पर रखें जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके. जो आर्म्स एक्ट-30 के तहत आता है.

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