ABC NEWS: UP के देवरिया (Deoria News) से भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी (BJP MP Ramapati Tripathi) के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यह फैसला साल 1994 के केस में सुनाया है. आरोप है कि वर्ष 1994 में रमापति राम त्रिपाठी ने लाल कृष्ण अडवाणी की रथयात्रा के दौरान दारोगा को थप्पड़ मारा था. उस समय यह देश में काफी गरमा गया था. कोर्ट ने सांसद को एक साल की सजा के साथ 2300 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, राजनीति से जुड़ा होने के कारण यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस केस में एक और आरोपी को सजा सुनाई है. रमापति राम त्रिपाठी के साथ नारहपुर के रहने वाल संतराज यादव के खिलाफ भी कोर्ट ने एक साल जेल और 2300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोनों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ मारपीट करने के आरोप में यह फैसला सुनाया गया है.
रथयात्रा के दौरान हुई थी झड़प
साल 1994 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी. बतया जा रहा है जब यह यात्रा यूपी के गोरखपुर पहुंची तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों के अभद्रता हुई है. उस समय सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस अफसर शिवमंगल सिंह और अन्य पुलिस वालों के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज करते हुए नेशनल हाइवे को जाम किया था. शिवमंगल सिंह जब कार्यकर्ताओं को समझाने गए तब उनके साथ मारपीट की गई. इस दैरान उनकी सर्विस रिवाल्वर भी छीनने की कोशिश की गई थी. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आज यह फैसला सुनाया है.