श्रद्धा हत्याकांड की जांच नहीं करेगी CBI, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जुर्माना भी ठोका

News

ABC NEWS: दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जांच को सीबीआई को सौंपनों को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याची से पूछा कि किस वजह से आप CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं. जबकि युवती परिवार वाले मामले की जांच CBI को ट्रांसफ़र करवाने की मांग नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने याची से कहा कि आप हमें जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की सही वजह बताइए.

कोर्ट ने कहा कि छावला हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था. अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग पुलिस की ओर से कई गई है. कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी रिर्सच के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं.

उधर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल और दूसरी टीम बॉम्बे में जांच कर रही है.

श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को द‍िल्‍ली की न‍िचली अदालत ने तीसरी बार पुल‍िस र‍िमांड पर भेजा है. मामले की जांच के ल‍िए द‍िल्‍ली पुलिस की टीम मुंबई में है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है. केस में एक मह‍िला भी सामने आई हैं वसई पुल‍िस सूत्रों के मुताब‍िक, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिड़लान ने दिल्ली पुलिस को सोमवार को दिए अपने बयान में कहा कि श्रद्धा वॉलकर ने उससे मदद मांगी थी.

खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लगातार हासिल करने के लिए आप हमें  Facebook, Twitter, Instagram पर भी ज्वॉइन कर सकते हैं … Facebook-ABC News 24 x 7 , Twitter- Abcnews.media Instagramwww.abcnews.media

You can watch us on :  SITI-85,  DEN-157,  DIGIWAY-157


For more news you can login- www.abcnews.media