पुलिस ने की लूटपाट, शिकायत की तो कर लिया अरेस्ट, कोर्ट के आदेश के बाद SHO समेत 35 पर केस

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ABC NEWS: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर कोतवाली क्षेत्र में एक अजीब घटनाक्रम सामने आया है. यहां किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि खुद पुलिस वालों ने एक मंदिर में रह रहे महंत परिवार के साथ लूटपाट और मारपीट की है. वहीं जब पीड़ित ने थाने में शिकायत दी तो उल्टा उसे ही राजकार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. महंत की पत्नी ने इस मामले में मुख्यमंत्री तक से फरियाद की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में इस्थगासा दाखिल कर दिया. अब गाजियाबाद की कोर्ट ने कोतवाल समेत सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं.

मामला छह जुलाई 2022 को सिद्ध बाबा मंदिर मोनू धाम का है. पीड़िता ने कोर्ट में दाखिल अपने इस्थगासा में बताया है कि उसके पति जिस मंदिर में महंत हैं, उसमें खूब चढ़ावा आता है. इस रकम से वह भोग प्रसाद के अलावा क्षेत्र की बेटियों की शादी कराते थे. इसे देखकर क्षेत्र के मनीष भाटी, बल्ली पुत्र चिंतराम, विकास पुत्र धर्म सिंह निवासी टीला शहबाज पुर ने उसके पति से दो करोड़ की रंगदारी मांगी थी. मना करने पर इन आरोपियों ने लोनी बॉर्डर थाने के सिपाही विजय पाल, सुशील के साथ 6 जुलाई 2022 को उसके घर में घुसकर उसके पति के साथ मारपीट की. इस घटना के दिन मंदिर में गरीब बेटियों की शादी का कार्यक्रम चल रहा था.

पीड़िता ने बताया कि उसनी दिन उसने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि उसी रात को कोतवाल योगेंद्र पवार समेत करीब 30 से 35 पुलिसकर्मियों ने उनके घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट की. आरोपी पुलिस वाले उसके पति को घसीटते हुए थाने ले गए और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया. पीड़िता ने बताया कि यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. यही नहीं, आरोपी पुलिस वाले दोबारा उसके घर आए और उसे भी घसीटते हुए ले जाकर चौकी में बंद कर दिया. इस दौरान आरोपियों के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी.

पीड़िता के इस्थगासा पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दाखिल बयान और सबूतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने उसके और उसके परिवार के साथ ज्यादती की है. ऐसे में कोर्ट ने थाने के मौजूदा कोतवाल को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए.

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