टोरेंट कार्यालय में तोड़फोड़-मारपीट केस में BJP सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार, हुई दो साल की सजा

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ABC NEWS: आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए. कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई. घटना वर्ष 2011 की है. मामले में टोरेंट अधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था.

वर्ष 2011 के नवंबर माह में सतर्कता ऑफिस मॉल में स्थित टोरेंट के कार्यालय में हंगामा हुआ था साथ हा तोड़फोड़ एवं मारपीट की गई थी. मामले मेंटोरेंट अधिकारी ने भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई.

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