सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रामपुर उपचुनाव पर EC को अहम निर्देश

News

ABC NEWS: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी लें.

न्यायालय ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है.

हेट स्पीच मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. उत्तर प्रदेश विधासभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी.

खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लगातार हासिल करने के लिए आप हमें  Facebook, Twitter, Instagram पर भी ज्वॉइन कर सकते हैं … Facebook-ABC News 24 x 7 , Twitter- Abcnews.media Instagramwww.abcnews.media

You can watch us on :  SITI-85,  DEN-157,  DIGIWAY-157


For more news you can login- www.abcnews.media