अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

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ABC News: माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका मिला है. उमेश पाल हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में शाइस्ता ने कहा है कि उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है. उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है.

एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता फरार होने की वजह से 25 हजार रुपये की इनामी हो चुकी है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है. लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है. हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है. ऐसे में पुलिस उन पर भी इनाम बढ़ा सकती है. शाइस्ता पर इस समय 25 हजार का इनाम है. उन पर पहले 50 फिर ढाई लाख का इनाम घोषित किया जा सकता है. उमेश पाल हत्याकांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही शाइस्ता परवीन लापता हैं. उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से कई हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल कीं. पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है. साबिर के साथ सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई.

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