ABC NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा 2002 को लेकर बीबीसी डॉक्युमेंट्री मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. कहा कि मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करे. इसके लिए सरकार को तीन सप्ताह तक का वक्त दिया है. मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.
2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्युमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक को बैन करने के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.