आजम खान, पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर कोर्ट का फैसला

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ABC NEWS: आजम खान के पूरे परिवार को बुधवार को बड़ा झटका लगा है. दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला तीनों को अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है. रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इससे पहले तीनों को दोषी करार दिया था. तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की तैयारी हो रही है. 

रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला, पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा को दो जन्मतिथि केस में दोषी करार दिया है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है.  बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था जिस पर फैसला आया है और मां, बाप और बेटे तीनों को दोषी पाया गया है. कोर्ट का फैसला आने से बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है. रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है.

इससे पहले आजम खान के वकील ने अर्जी लगाई थी कि केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. हालांकि ये अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं जिनका सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया. केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था. केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है.

अब्दुल्ला आजम की ओर से जिला कोर्ट में 16 अक्तूबर को रिवीजन दाखिल किया गया था. जनपद जज ने केस को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज विनोद बर्नवाल ने अब्दुल्ला का रिवीजन खारिज कर दिया. विधायक आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला की ट्रांसफर अप्लीकेशन खारिज हो चुकी है. अब यहां एमपी-एमएलए कोर्ट दोपहर तक फैसला सुनाएगा.

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