अतीक ने 4 साल पहले रची थी उमेश पाल की हत्या की साजिश, गुर्गे के दामाद से कही थी ये बात

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ABC NEWS: उमेश पाल हत्याकांड मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग माफिया अतीक अहमद ने 4 साल पहले की थी. जानकारी के मुताबिक, अतीक ने अपने गुर्गे आबिद प्रधान के दामाद जैद से उमेश पाल की हत्या की बात कही थी. साल 2019 में अतीक ने देवरिया जेल में उमेश पाल की हत्या करने की बात कही थी. अपने गुर्गे के दामाद को माफिया अतीक ने उमेश पाल की हत्या के लिए मुखबिरी करने के लिए कहा था. दरअसल अतीक अहमद अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में उमेश पाल की पैरवी से नाराज था. देवरिया जेल में रहते हुए माफिया अतीक अहमद ने कहा था कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या होगी, नेशनल टीवी चैनल 15 दिनों तक उमेश पाल की हत्या की ख़बर चलाएंगे. धूमनगंज थाने में जैद की तरफ से 2019 में दर्ज कराई गई एक एफआईआर में उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग का जिक्र है.

एफआईआर की कॉपी का वो अंश, जिसमें अतीक ने कही थी उमेश की हत्या की बात

बता दें कि पिछले दिनों उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी साबिर के भाई का शव उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर इलाके में गंगा किनारे मिला था. पुलिस ने कहा था कि मौके पर कोई खून नहीं मिला, लेकिन परिस्थितियों से लगता है कि 45 साल के जाकिर की हत्या कर शव को सुनसान जगह फेंक दिया गया. जाकिर के पेट को जानवरों ने आंशिक रूप से खा लिया था, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे. खबरों के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने महमदपुर गांव के पास नदी किनारे शव देखा. बाद में इसकी पहचान प्रयागराज के मरियाडीह गांव के मूल निवासी मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई.

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. प्रयागराज में हुंडई क्रेटा एसयूवी की पिछली सीट से उतर रहे उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पाल को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. पाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसे सात गोलियां मारी गई थीं.

हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने प्रयागराज पुलिस से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज कराई. पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई, पत्नी शाइस्ता प्रवीण और उनके बेटों और कई अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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